स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) के बिना भी अब छात्र सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। यह निर्देश शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों को जारी किया है। सरकार ने यह निर्देश निजी स्कूलों द्वारा एसएलसी देने में आनाकानी करने पर जारी किया, क्याेंकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल विद्यार्थी के स्कूल छाेड़ने पर एसएलसी देने में आनाकानी करते हैं, जिससे उसे अन्य स्कूल में दाखिला लेने में परेशानी झेलनी पड़ती है।स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अलग-अलग स्कूल मुखियाओं व अध्यापक संगठनों द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया गया कि प्राइवेट स्कूलों के बहुत से विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा उन्हें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। निदेशालय ने फैसला लिया है कि इच्छुक विद्यार्थियों को तत्काल दाखिला दिया जाए। सरकारी स्कूल की ओर से उस विद्यार्थी के पिछले स्कूल में दाखिले की लिखित सूचना और 15 दिन के अंदर ऑनलाइन एसएलसी जारी करने का आग्रह किया जाए। अगर 15 दिन में एसएलसी नहीं मिलता है तो उसे खुद ही जारी हुआ मान लिया जाएगा।
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।