ABN :हरियाणा कैबिनेट में एससीएस भर्ती, एचसीएस पेपरों और चीप डीटीपी को लेकर अहम फैसले लिए गए, जिनसे कइयों को फायदा होगा। प्रदेश में अब हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाली एचसीएस की परीक्षा यूपीएससी के पैटर्न पर होगी। उसका पेपर भी उसी तर्ज पर तैयार किया जाएगा।मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा और अन्य समवर्गी सेवाओं के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर क्वालीफाइंग पेपर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिविल सेवा प्रथम संशोधन नियम,2020 हरियाणा लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में समरूपता लाएंगे।
हरियाणा में अब 42 वर्ष आयु वाला व्यक्ति एचसीएस व उससे संबद्ध सेवाओं के लिए पात्र हो होगा। कैबिनेट की मीटिंग में इस संदर्भ के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। जिसके तहत एचसीएस एवं संबद्ध सेवाओं जैसी श्रेणी-1 सेवा के राज्य सरकार विनियमन के अनुरूप नियम 5 में ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, ऐसे किसी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिसकी आयु आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि को 35 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक है।पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007 की तर्ज पर हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए सामान्य न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय के अनु पालन में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन का निर्णय दोनों राज्यों के सांझा उच्च न्यायालय के तहत सेवा नियमों में एकरूपता लाएगा।#SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।