ABN : केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत ग्रेच्युटी की न्यूनतम अवधि को पांच साल से घटाकर एक साल किया जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में एक साल लगातार काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी निकासी का हकदार बन जाएगा। अभी ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम पांच साल काम करना जरूरी होता है। सरकार की मंशा ग्रेच्युटी पर भी ट्रांसफर सुविधा देने की है। कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो ग्रेच्युटी की जमा रकम भी नई कंपनी में ट्रांसफर करा सकता है।कर्मचारी ने एक ही कंपनी में 20 साल काम किया और उसका अंतिम वेतन 60 हजार रुपये है। इस वेतन को 26 से भाग दिया जाता है, क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए 26 कार्यदिवस माना जाता है। इससे 2,307 रुपये की रकम निकलेगी।#SHARE COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।