ABN : समृद्ध हरियाणा खुशहाल किसान के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए दो अध्यादेश मंजूर करने का काम किया गया है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होने में लाभ मिलेगा। यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दो अध्यादेश जारी किए गये हैं जोकि एक सराहनीय फैसला है। उन्होंने बताया कि इन अध्यादेशों के तहत कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश-2020 व मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश-2020 शामिल है।
जानकारी के क्रम में उन्होंने बताया कि हर वर्ग के हित के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर एतिहासिक फैसले एवं निर्णय लेकर उन्हें लाभ देने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में किसानों के हित के लिए ये दोनों अध्यादेश बेहतर और कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इससे किसान अपनी फसल मर्जी के अनुसार देश के दूसरे राज्यों में बेचने के लिए भी स्वतंत्र होगा, उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक के साथ ई अनुबंध की स्वतंत्रता होगी। फसली ऋण के लिए बैंक के पास जमीन रहन पर रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा ये दोनों अध्यादेश आने से अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वह बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदेगी ही, भांवातर भरपाई योजना के तहत फसल के भाव के अन्तर को पूरा करने का काम पहले से ही किया जा रहा हैं।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी किसानों ने अपनाने का काम किया है। सरकार के आहवान पर प्रदेश में 1 लाख 18 हजार 128 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टे्रशन करवाया है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की बुआई करेंगे। जिला अम्बाला में भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना बारे निरंतर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। #SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।