ABN :एसडीएम गौरी मिड्डा ने बताया कि अम्बाला शहरी क्षेत्र में इसी विषय को लेकर एक और आदेश जारी किया है। आदेशों के तहत सैंट्रल एसी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें अम्बाला शहर क्षेत्र में स्थित मॉल, शोरूम, मैरिज हाल, दुकानें इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा विंडो और स्प्लिट एसी को संचालित किया जा सकता है लेकिन उसके लिए 24 से 30 डिग्री तापमान रखना चाहिए, ताजा हवा का 40 से 70 प्रतिशत सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए, एयर सेनिटेशन-इंडोर यूनिट के फिल्टर की नियमित सफाई होनी चाहिए। सामाजिक दूरी, मास्क पहनना आदि नियमों की पालना करना है। आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी और उक्त परिसर को सील भी कर दिया जायेगा।
एसडीएम गौरी मिड्डा ने एक अन्य जारी आदेश में यह भी कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत नमूने देने में लोग आनाकानी करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे केवल अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपने आस पास के लोगों को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस कार्य में सहयोग करें, यह उनकी सुरक्षा के लिए है। यदि फिर भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।#SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।