ABN :जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमल कांत के आदेशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा केंद्रीय कारागार, अम्बाला मे रह रहे कैदियों के लिए कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सी जे एम दानिश गुप्ता ने बताया कि इस शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता अभिषेक द्वारा विडियों कॉन्फ़्रेंस के जरिए किया और कैदियों को मौलिक कर्तव्यों के बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करना और अपने देश की गौरवशाली परम्पराओं और संस्कृति को बनाए रखना भी मौलिक कर्तव्यों मे शामिल है जिनका हमे पालन करना चाहिए।
इसके अलावा उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है या 60 वर्ष से अधिक है, तो वह मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई भी कैदी या ज्युविनायल, स्त्री, गरीबी रेखा से नीचे रह रहा व्यक्ति, किन्नर, एस.सी., एस.टी इत्यादि मुफ्त कानूनी सहायता के हक़दार है। उन्होने कैदियों को करोना महामारी के परिणामों की जानकारी दी और सुरक्षा हेतू मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का निरंतर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
इसके अलावा ज्योति कौशल, पैनल अधिवक्ता द्वारा आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला के विद्यार्थियों के लिए विडियों कॉन्फ्रैंसिग के जरिए कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों, सविधान दिवस के बारे मे जानकारी दी और यह भी बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य मे शामिल है। इसके अलावा उन्होने करोना महामारी के परिणामों की जानकारी देते हुए सुरक्षा हेतू मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का निरंतर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। #SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।