ABN :जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमल कांत के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा केंद्रीय कारागार, अम्बाला में कैदियों के लिए कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दानिश गुप्ता ने बताया कि इस शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता दीपक माकन द्वारा वीडियों कॉन्फ्रैसिंग के जरिए किया और कैदियों को मौलिक कर्तव्यों के बारे जानकारी दी। उन्होने बताया कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य के हर क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करना और अपने देश की गौरवशाली परम्पराओं और संस्कृति को बनाए रखना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है जिनका हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने कैदियों को उनके अधिकारों, अदालत की कार्रवाही, पैरोल व उससे संबधित कार्रवाही और छूट संबंधी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कैदियों की समस्याएं सुनी व उनका समाधान बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है या 60 वर्ष से अधिक है तो वह मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई भी कैदी या ज्युविनायल, स्त्री, गरीबी रेखा से नीचे रह रहा व्यक्ति, किन्नर, एस.सी., एस.टी इत्यादि निशुल्क कानूनी सहायता के हकदार है। उन्होंने कैदियों को करोना महामारी के बचाव बारे सचेत किया और सुरक्षा हेतू माक्स, सैनिटाइजर इत्यादि का निरंतर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। #SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews
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केंद्रीय कारागार में लगा कानूनी साक्षरता शिविर.
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।